रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाने और उसके ऑपरेशन्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
इन दिशा-निर्देशों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन्स, 2022 का नाम दिया गया है.
इसके तहत क्रेडिट कार्ड से जुड़े कायदे-कानून भारत में ऑपरेट कर रहे हर शिड्यूल्ड बैंक पर लागू होंगे.
इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी या बैंक अगर क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करने में देरी करता है, तो उन्हें कार्डहोल्डर को जुर्माना देना पड़ेगा.
अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर ने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने के रिक्वेस्ट को सात दिन के भीतर प्रोसेस करना होगा.
कार्डहोल्डर को क्रेडिट कार्ड बंद किए जाने की सूचना तत्काल SMS या ईमेल के जरिए दी जानी चाहिए.
कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी या बैंक सात वर्किंग डेज में क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करता है तो उन्हें अकाउंट क्लोज करने तक प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
इसके अलावा कंपनियां कार्डहोल्डर्स को पोस्ट या अन्य माध्यम से क्लोजर रिक्वेस्ट भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं.