रेल यात्रा आरामदायक होने के साथ सुरक्षित भी मानी जाती है. ऐसे में अधिक दूरी के लिए लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं.
कई बार रेलवे से जुड़े नियम नहीं पता होने के चलते आरामदायक सफर परेशानी का सबब बन सकता है.
ऐसे में अगर आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो रेलवे के नियम जानना बेहद जरूरी है.
रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत ट्रेन में नशीले पदार्थों का सेवन करना दंडनीय अपराध है.
नशे में सफर करना या सफर में नशीले पदार्थ का सेवन करने पर 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सजा या दोनों हो सकते हैं.
रेल अधिनियम, 1989 की धारा 198 के तहत रेलवे परिसर या ट्रेन में गंदगी फैलाने पर 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए.
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन का इस्तेमाल करता दंडनीय अपराध है.
बेवजह चेन पुलिंग करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद हो सकती है.
इसके अलावा ट्रेन में कोई भी विस्फोटक पदार्थ लेकर जाने और रात 10 बजे के बाद बिना ईयर फोन के तेज आवाज में गाना सुनने या बात करने की भी मनाही है.