05 March, 2023 By: aajtak.in

इस तारीख से ज्वैलरी हॉलमार्क का बदल जाएगा नियम!

ज्वैलरी खरीदने के नियमों में बदलाव

ज्वैलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है.

Pic Credit: urf7i/instagram

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केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार बिना 6 अंकों वाले हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID)के गहने नहीं बिक सकेंगे.

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ज्वैलरी खरीदने और बेचने का यह नया नियम इस साल एक अप्रैल से लागू हो जाएगा.

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नया नियम लागू होने के बाद सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे.

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साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी.

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अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे.

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सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है. यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था. 

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इसके बाद, सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया. 

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पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में लागू किया गया. 

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दूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया. अब देश 51 और जिलों को इसमें जोड़ा जा रहा है. 

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