ज्वैलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है.
Pic Credit: urf7i/instagramकेंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार बिना 6 अंकों वाले हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID)के गहने नहीं बिक सकेंगे.
Pic Credit: urf7i/instagramज्वैलरी खरीदने और बेचने का यह नया नियम इस साल एक अप्रैल से लागू हो जाएगा.
Pic Credit: urf7i/instagramनया नियम लागू होने के बाद सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे.
Pic Credit: urf7i/instagramसाथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी.
Pic Credit: urf7i/instagramअल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे.
Pic Credit: urf7i/instagramसोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है. यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था.
Pic Credit: urf7i/instagramइसके बाद, सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया.
Pic Credit: urf7i/instagramपहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में लागू किया गया.
Pic Credit: urf7i/instagramदूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया. अब देश 51 और जिलों को इसमें जोड़ा जा रहा है.