कैसे मिलता है शराब बेचने और परोसने का लाइसेंस? जानिए प्रोसेस

30 Jan 2024

भारत में बड़ी मात्रा में लोग शराब का सेवन करते हैं. आपको अलग-अलग इलाकों में शराब की दुकानें भी नजर आ जाएंगी.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कैसे और कहां से मिलता है शराब की दुकान के लिए लाइसेंस.

Credit: Credit name

शराब बेचने और दुकान खोलने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है. 

भारत में शराब का लाइसेंस हासिल करना कोई आसान काम नहीं है. इसके लिए लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं. 

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक्साइज डिपार्टमेंट में परमिशन के लिए आवेदन देना होता है. 

अगर आपको ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है तो आपको एक्साइज डिपार्टमेंट के दफ्तर जाना होगा. वहां संबंध अधिकारी से बात करनी होगी. 

इसके बाद आपको नगर निगम या नगर पालिका से एक शॉप लाइसेंस लेना होगा. साथ ही एक जीएसटी नंबर भी लेना होगा.

इसके अलावा लिकर शॉप को एमएसएमई में रजिस्टर करवाना पड़ेगा उसके बाद एमएसएमई सर्टिफिकेट भी लेना होगा. आप इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर सकते हैं. 

शराब का ठेका खोलने के लिए या फिर होटल और बार में शराब सर्वे करने के लिए या फिर अलग क्लब में शराब देने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट अलग-अलग लाइसेंस अलग-अलग कीमतों पर जारी करते हैं. 

प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजनेस पैन कार्ड, जीएसटी नंबर और ईमेल आईडी

ये हैं जरूरी दस्तावेज