NRI की इनकम पर कितना लगता है टैक्स ? जानें सारे नियम

By: Pooja Saha 24th July 2021

भारत में रहने वाले लोग तो आयकर देते ही हैं लेकिन क्या NRI को भी इनकम टैक्स देना होता है? 

आइए जानते हैं इससे जुड़े सारे नियम...

NRIs को इनकम टैक्स देना होता है लेकिन उन्हें देश के भीतर की गई कमाई पर ही कर देना होता है. 

देश में NRIs पर इनकम टैक्स TDS के दायरे में आता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी NRI को कोई भुगतान करता है तो उसे पहले ही TDS काटना होता है. 

अगर NRIs की भारत में कमाई का जरिया अनलिस्टेड शेयर, लिस्टेड डेब्ट म्यूचुअल फंड आदि है और उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिला है तो इन मामलों में TDS 30% की दर से कटेगा. 

आयकर कानून के हिसाब से अगर किसी NRI का TDS ऊंची दर से कटता है तो वह रिफंड क्लेम कर सकते हैं. 

NRIs को अगर देश में कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है तो उनकी आय के अलग-अलग स्रोत के आधार पर कर की अलग-अलग दर लगती है. 

देश में अगर NRIs को लिस्टेड शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड इत्यादि से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसका TDS 15% की दर से कटेगा, वहीं इस आय पर उसे 15% कर देना होगा.

इसमें सबसे बड़ा फैक्टर समयावधि का है. समयावधि एक साल से लेकर 3 साल में हुए कैपिटल गेन की हो सकती है.

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