भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है.
नए नियम एक जुलाई से लागू भी हो गए हैं.
इनमें क्रेडिट कार्ड के भुगतान से जुड़े नियम भी शामिल हैं.
RBI ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं.
अब कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहकों की सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी.
अब आपके क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल महीने की 11 तारीख से शुरू होगी और अगले महीने के 10 तारीख को समाप्त होगी.
कार्ड-जारी करने वाली संस्थाओं को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को किसी भी तरह का गलत बिल नहीं जारी किया जाए.
कार्ड जारी करने वाले संस्थान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को बिल का स्टेटमेंट भेजने में देरी नहीं हो.
क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अनुरोध के सात दिनों के भीतर कार्ड को बंद करना होगा.
क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद कार्डधारक को तुरंत ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से बंद होने के बारे में सूचित किया जाएगा.
अगर सात दिनों के भीतर ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है, तो कंपनी को 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा.
यह उस स्थिति में लागू होगा जब कार्ड पर किसी भी तरह का बकाया नहीं होगा.