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5 April, 2022

पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो देना होगा जुर्माना? 

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आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 30 जून को समाप्त हो गई .

Pic credit: India Today
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इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, फिर इसे बढ़ा दिया गया था.

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31 मार्च से 30 जून तक आधार-पैन लिंक कराने के लिए 500 रुपये जुर्माना के तौर पर वसूला जा रहा था. 

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 30 जून  के बाद आधार-पैन लिंक कराने के लिए आपसे डबल जुर्माना यानी की 1000 रुपये वसूला जा रहा है. 

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हालांकि, आपका पैन मार्च 2023 तक काम करता रहेगा. इस वजह से आप आसानी से 2022-23 के लिए ITR दाखिल कर पाएंगे.

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हालांकि मार्च के बाद आपको ये सुविधा भी नहीं मिलेगी.

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अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. 

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इसके बाद आप डीएक्टिवेट हो चुके पैन कार्ड से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे. 

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आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है. 

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पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

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इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.

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क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.

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आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी.

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यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. 

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'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें.

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आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. 

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उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें.

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जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

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