1 सितंबर से बदल रहा नियम, मोबाइल यूजर्स के लिए होगा ये बड़ा बदलाव 

26  Aug 2024

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1 सितंबर से भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. कंज्यूमर्स को भी OTP और बैंकिंग मैसेज में सुरक्षा के साथ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

1 सितंबर से बदला नियम 

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भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने निर्देश दिये हैं, जिसका मकसद स्पैम कॉल्स मैसेज और फिशिंग अटैक को रोकना है. 

TRAI ने दिए निर्देश 

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TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह उन मैसेज पर लगाम लगाए, जिनके अंदर URLs, OTT Link, APKs (Android Application Packages) और कॉल बैक नंबर होते हैं. 

मैसेज में ना हो ये कंटेंट 

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TRAI ने निर्देश दिए हैं कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अवश्य ही अपने मैसेज टेंप्लेट और कंटेंट को 31 अगस्त तक रजिस्टर्ड कराना होगा.

31 अगस्त का टाइम दिया

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अगर वे रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं और 1 सितंबर या उसके बाद से उनके मैसेज में ऊपर बताया गया कोई भी कंटेंट पाया जाता है, तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा.

1 सितंबर से होगा एक्शन 

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मोबाइल यूजर्स को फर्जी कॉल, मैसेज से छुटकारा दिलाने के इरादे से ट्राई की तरफ से  फैसला लिया है. साथ ही 140 और 160 मोबाइन नंबर सीरीज जारी गई है. 

नई मोबाइल नंबर सीरीज 

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140 मोबाइन नंबर सीरीज को प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए लागू किया जा रहा है. 

140 नंबर में क्या होगा?

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160 मोबाइल नंबर सीरीज से वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग मैसेज आएंगे. ऐसे में यूजर्स मैसेज को ओपेन किए बिना आसानी से पहचान सकेगा. 

160 नंबर में क्या होगा? 

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TRAI के निर्देश के तहत अगर कोई 140 या फिर 160 नंबर सीरीज के अलावा प्रमोशनल या बैंकिंग मैसेज करता है, तो ऐसे मैसेज को अस्वीकार कर दिया जाएगा.

स्पैम मैसेज रोकने में मदद 

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अगर कोई अपने हेडर और कंटेंट टेंम्प्लेट का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

गलत मैसेज पर होगा एक्शन 

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