1 Sep 2024
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भारत में मोबाइल यूजर्स स्पैम और स्कैम कॉल्स, मैसेज आदि से काफी परेशान हैं. कई लोगों की तो जिंदगी भर की कमाई तक लुट जाती है. ऐसे में लोगों को बचाने के लिए TRAI नया नियम लाई है.
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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने पहले 31 अगस्त तक की डेडलाइन तय की थी. इस नियम के तहत ऐसे मैसेज पर लगाम लगानी थी, जो URL, OTT Link, APKs या कॉल बैक नंबर प्रोवाइड कराते थे
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डेडलाइन को एक्सटेंड करने की जानकारी TRAI की तरफ से 20 अगस्त को पोस्ट करके शेयर की जा चुकी है. पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां भी ये एक्सटेंशन चाहती है.
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TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि अनरजिस्टर्ड नंबर वाले मैसेज पर लगाम लगाए, जिनके अंदर URLs, OTT Link, APKs (Android Application Packages) और कॉल बैक नंबर होते हैं.
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TRAI ने निर्देश दिए हैं कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन को अवश्य ही अपने मैसेज टेंप्लेट और कंटेंट को डेडलाइन तक रजिस्टर्ड कराना होगा.
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मोबाइल यूजर्स को फर्जी कॉल, मैसेज से छुटकारा दिलाने के मकसद से ट्राई की तरफ से फैसला लिया है. साथ ही 140 और 160 मोबाइन नंबर सीरीज जारी गई.
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140 मोबाइन नंबर सीरीज को प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए लागू किया जा रहा है.
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160 मोबाइल नंबर सीरीज से वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग मैसेज आएंगे. ऐसे में यूजर्स मैसेज को ओपेन किए बिना आसानी से पहचान सकेगा.
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अगर कोई अपने हेडर और कंटेंट टेंम्प्लेट का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
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