फोन किया टैप, तो तीन साल की जेल और 2 करोड़ का जुर्माना

19 Dec 2023

सोमवार को लोकसभा में Telecommunications Bill 2023 पेश किया गया है. इस बिल में कई महत्वपूर्ण बाते हैं, जिसमें से एक फोन टैपिंग को लेकर है. 

टेलीकॉम बिल पेश

किसी के फोन को गैर-कानूनी ढंग से टैप करने, अनाधिकारिक तरीके से डेटा ट्रांसफर करने या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्सेस करने पर तीन साल तक जेल या फाइन या दोनों लग सकता है. 

क्या होगा नया नियम? 

नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के मुताबिक, अगर कोई काम नेशनल सिक्योरिटी, विदेशी सरकारों से संबंधों को प्रभावित करता हो या फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट का अवैध इस्तेमाल करता हो, उसे सजा हो सकती है. 

कितनी होगी सजा? 

इन अपराधों में दोषी को तीन साल तक की सजा या 2 करोड़ रुपये तक का फाइन या फिर दोनों हो सकता है. इतना ही नहीं केंद्र सरकार के पास और भी अधिकार होंगे. 

जुर्माना भी लग सकता है

इसके तहत ऐसे शख्स की टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को सस्पेंड किया जा सकता है. जो भी बिना अनुमति के टेलीकॉम सर्विसेस प्रदान या एस्टेब्लिश करता है, उसे दोषी माना जाएगा. 

सस्पेंड हो सकती है सर्विस

बिल के मुताबिक, जो कोई भी टेलीकॉम नेटवर्क का अनऑथराइज्ड एक्सेस या ऑथराइज्ड एंटिटी का डेटा या गैरकानूनी तरीके से मैसेज इंटरसेप्ट करता है, उसे दोषी माना जाएगा.

इस बात का भी रखें ध्यान

किसी ऑथराइज्ड एंटिटी के डेटा में कॉल रिकॉर्ड्स, IP डेटा रिकॉर्ड्स, ट्रैफिक डेटा और सब्सक्राइबर्स डेटा रिकॉर्ड्स और दूसरी डिटेल्स शामिल होती हैं.

क्या है ऑथराइज्ड एंटिटी

इसके अलावा कुछ मामलों में 50 लाख रुपये के जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों का प्रावधान है. बिल के कई दूसरे मुद्दों को भी शामिल किया गया है. 

50 लाख का जुर्माना 

हालांकि, इसमें सबसे जरूरी डेटा चोरी, फोन टैपिंग और अनाधिकारिक टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित करने को शामिल किया गया है. इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया है.

अभी ये बिल पेश किया गया है