13 June 2025
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मोबाइल यूजर्स के लिए एक नया नियम आ गया है, जिसके बाद प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स दोनों को फायदा होगा.
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दरअसल, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स ने गुरुवार को X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके नए नियम की जानकारी दी.
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नए नियम के तहत अब प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड के बीच स्विच करने के प्रोसेस को आसान कर दिया है.
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DoT के पोस्ट के मुताबिक, पोस्टपेड से प्रीपेड के बीच स्विच करने के प्रोसेस को OTP के जरिए आसान बना दिया है. साथ ही कूलिंग ऑफ पीरियड को भी कम कर दिया है.
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कूलिंग ऑफ पीरियड को पहली बार के रि-कन्वर्जन के लिए कम किया है. पहले कूलिंग ऑफ पीरियड 90 दिन का था, जिसे अब 30 दिन कर दिया है.
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हालांकि अगर किसी यूजर्स को इस लॉकिंग पीरियड से पहले ही कन्वर्जन कराना है, तो उसे PoS या ऑथराइज्ड आउटलेट पर जाकर KYC कराना होगा.
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डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भले ही नियम में बदलाव कर दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन में बताया है कि अन्य सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन पहले जैसे ही रहेंगे.
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पोस्टपेड से प्रीपेड को लेकर बता देते हैं कि पोस्टपेड के तहत आपको एक मंथली बिल देना होता है. असल में बिल आपके यूज पर निर्भर करता है.
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प्रीपेड में यूजर्स को पहले रिचार्ज कराना होता है, उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस का एक्सेस कर सकेंगे. यहां कॉलिंग, डेटा लिमिट आदि फिक्स होते हैं.
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