01 Dec 2024
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OTP Rules: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑफ इंडिया (TRAI) की तरफ से साइबर ठगी और स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है.
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TRAI द्वारा लागू किए जाने वाले इस नियम का नाम मैसेज ट्रेसिबिलिटी है. यूं तो TRAI भोले-भाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठा चुकी है.
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अब नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसका नाम मैसेज ट्रेसबिलिटी है. इसको लेकर 28 अगस्त को निर्देश जारी किए थे.
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वैसे तो नए नियम को लागू करने की डेडलाइन अब तक कई बार बढ़ चुकी हैं. इसे 1 दिसंबर तक लागू करना था लेकिन अब इसमें भी इजाफा कर दिया है.
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TRAI ने ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 नवंबर 2024 को जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अब मैसेज ट्रैसेबिलिटी का नियम 11 दिसंबर से लागू होगा.
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11 दिसंबर 2024 से कोई भी मैसेज, जिसमें टेलीमार्केटर्स की सीरीज नहीं है या फिर वह मैसेज पूर्व निर्धारित सीरीज से मेल नहीं खाता तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.
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संस्थाओं और टेली मार्केटर्स को सलाह दी जाती है कि वे प्राथमिकता के आधार पर नंबर सीरीज की घोषणा में तेजी लाएं.
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कई स्कैमर्स और साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के लिए खुद को बैंक या टेलीमार्केटर्स बताते हैं. इसके बाद फेक लिंक भेजते हैं और उससे सेंधमारी को अंजाम देते हैं.
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साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में वे फेक मैसेज का भी सहारा लेते हैं. इस नए नियम से इस पर लगाम लगेगी.
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