साइबर ठगी में लुट गए रुपये? वापस पाने का ये है तरीका 

29 Oct 2024

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Cyber fraud के आए दिन नए-नए केस सामने आ रहे हैं. इन केस में विक्टिम के बैंक अकाउंट से कई करोड़ रुपये तक उड़ा लिए जाते हैं. 

साइबर ठगी के केस 

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आज आपको बताने जा रहे हैं कि साइबर ठगी के बाद कैसे अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाया जा सकता है. साथ ही क्रिमिनल्स को कैसे सजा दिलाई जा सकती है. 

लूट लेते हैं रुपये 

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साइबर ठगी का पता चलते ही सबसे पहले उसकी जानकारी बैंक को देनी चाहिए. इसके बाद अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करें और ट्रांजैक्शन को कैंसिल रिक्वेस्ट कर रुपये को वापस की रिक्वेस्ट डाले. 

सबसे पहले क्या करें? 

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साइबर ठगी के तुरंत बाद National Cyber Crime Reporting Portal पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं. 

दर्ज कराएं कंप्लेंट 

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वेबसाइट पर कंप्लेंट रजिस्टर्ज कराने के बाद तुरंत करीबी साइबर पुलिस स्टेशन पर विजिट करना चाहिए. इसके बाद अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए.

साइबर पुलिस स्टेशन जाएं

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साइबर ठगी के बाद अगर आपका बैंक कोई रिस्पोंस नहीं करता है, तो आप RBI Ombudsman में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं.

RBI में भेजें शिकायत 

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साइबर ठगी के बाद एक काम जरूर करने लेना चाहिए, जिससे आपका सिबिल स्कोर खराब ना हो. इसके लिए आप Credit Bureau से कॉन्टैक्ट करें, फिर क्रेडिट फ्रीज और फ्रॉड अलर्ट के बारे में बताएं. 

सिबिल स्कोर ठीक कराएं

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इसके बाद अपने सभी पासवर्ड जैसे, जीमेल, इंटरनेट बैंकिंग और ATM Card  आदि के पासवर्ड को चेंज कर लें. 

पासवर्ड आदि बदलें

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अगर साइबर ठगी के शिकार हुए हैं, जिसमें आपकी बैंक डिटेल्स, फोटो और आधार कार्ड डिटेल्स आदि चोरी हुई है, तो आप चेक कर लें कि इपके नाम से कोई एक्स्ट्रा सिम को जारी नहीं करवाई है. 

सिम डिटेल्स चेक कर लें 

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