Apple के खिलाफ जीता केस, 

नया iPhone और इतने हजार हर्जाना देगी कंपनी 

07 Sep 2023

Aajtak.in

हिमाचल प्रदेश में एक शख्स ने Apple के खिलाफ केस जीत लिया है. दरअसल, यूजर ने एक iPhone खरीदा था, जिसमें नेटवर्क और कैमरे से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ रही थी. 

ऐपल के खिलाफ जीता केस 

यूजर को ये iPhone गिफ्ट में मिला था, जिसे सऊदी अरब से खरीदा गया था. जब इसकी रिपेयरिंग के लिए शख्स ऐपल के सर्विस सेंटर गया, तो उन्होंने बताया कि इसकी वारंटी खत्म हो गई है. 

आर रही थी दिक्कत 

कंपनी का कहना था कि इस फोन में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से वो इसे वारंटी में रिपेयर नहीं कर सकते हैं. शख्स ने इस मामले में कांगरा कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया था.

रिपेयर नहीं किया 

कोर्ट ने शख्स के पक्ष में फैसला सुनाया है. रिपोर्ट की मानें तो पंकज को ये फोन गिफ्ट में मिला था, जिसे वास्तव में सऊदी अरब से खरीदा गया था. रिपोर्ट में iPhone का मॉडल नहीं बताया गया है.

गिफ्त में मिला था फोन

पंकज को फोन में नेटवर्क और कैमरे से जुड़ी दिक्कत हो रही थी. फोन का कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था. जब वो इसे रिपेयर कराने के लिए ऐपल सर्विस सेंटर पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि फोन आउट ऑफ वारंटी है. 

नेटवर्क और कैमरे की दिक्कत 

सर्विस सेंटर का कहना था कि ये दिक्कत इंटरनल डैमेज की वजह से हो रही है. इसकी वजह यूजर द्वारा जानबूझकर फोन में की गई छेड़छाड़ है.  

क्यों नहीं किया वारंटी में रिपेयर? 

चूंकि ये दिक्कत जानबूझकर की गई थी, इसलिए फोन को वारंटी में रिपेयर करने से मना कर दिया गया. पंकज का कहना है कि सर्विस सेंटर ने उन पर आउट-ऑफ वारंटी रिपेयरिंग के लिए दबाव बनाया. 

आगे क्या हुआ? 

पंकज के इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग (डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेशरल कमीशन) कांगरा में केस किया. जहां ऐपल फोन में जानबूझकर की गई छेड़छाड़ का सबूत नहीं दे पाया. 

कंपनी के खिलाफ किया केस

इसके बाद कोर्ट ने कंज्यूमर के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट ने कंपनी को iPhone रिप्लेस करने, पंकज को 10 हजार रुपये का हर्जाना और 15 हजार रुपये मुकदमेबाजी में हुए खर्च के लिए देने का आदेश दिया है.

कंज्यूमर के पक्ष में फैसला