सरकार ने बदल दिए नियम,

खो गया SIM, तो वापस पाने का ये है तरीका

02 Sept 2023

Aajtak.in

साइबर फ्रॉड्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अपराधी इस तरह के फ्रॉड में फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. इतना ही नहीं कई मामलों में फ्रॉडस्टर्स ने कुछ लोगों के SIM Swap भी कर लिए हैं. 

बढ़ रहे साइबर फ्रॉड

इस तरह के अटैक में साइबर अपराधी आपकी डिटेल्स के आधार पर आपके नंबर (सिम कार्ड) का एक्सेस हासिल कर लेते हैं. इससे उन्हें आपके बैंकिंग मैसेज तक आने लगते हैं. 

आपका OTP लगता है उनके हाथ

इसका फायदा उठाकर स्कैमर्स बड़ी ही आसानी से लोगों के बैंक अकाउंट्स भी खाली कर ले रहे थे. सरकार ने इन्हें रोकने के लिए SIM Swaping के नियमों में बदलाव किया है. 

नियमों में हुए बदलाव

सरकार ने पहले से लागू नियमों को डिस्कंटीन्यू कर दिया है. अब यूजर्स को सिम स्वैपिंग के लिए E-KYC या डिजिटल KYC प्रॉसेस को फॉलो करना होगा. 

जरूरी होगा E-KYC प्रॉसेस 

इतना ही नहीं आपका सिम कार्ड डेमोग्राफिक डिटेल्स (ऐड्रेस को छोड़कर) और फोटोग्राफ के मैच होने पर ही एक्टिवेट होगा. इसका ध्यान लाइसेंसी को रखना होगा. 

मैच होनी चाहिए डिटेल्स

लाइसेंस को SIM Swaping के वक्त यूजर्स के सभी डेटा को स्टोर करके रखना होगा. नया सिम कार्ड एक्टिव होने के 24 घंटे बाद उस नंबर पर SMS की सुविधा एक्टिवेट की जाएगी. 

24 घंटे नहीं मिलेगी SMS सर्विस

इससे साइबर अपराधियों को रोकने में बड़ी कामयाबी मिलेगी. कई ऐसे मामले देखे गए हैं, जब क्रिमिनल्स ने गलत तरीके से लोगों के सिम का एक्सेस हासिल कर लिया है. 

साइबर फ्रॉड्स पर लगेगी रोक 

इसके अलावा सरकार ने नए SIM के नियमों में भी बदलाव किया है. इस बदलाव का असर कंज्यूमर्स के साथ पॉइंट ऑफ सेल यानी सेलर पर भी पड़ेगा. 

नए SIM के नियम भी हुए चेंज 

नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा. नए बदलाव में पॉइंट ऑफ सेल के वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया गया है, जिसे टेलीकॉम कंपनियों को कराना होगा.

जरूरी होगा वेरिफिकेशन