1 Aug 2024
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1 अगस्त की शुरुआत के साथ ही कई नियम में बदलाव किया है. जहां से बैंक के क्रेडिट कार्ड से लेकर FASTag के नियम तक शामिल हैं. ऐसे में अगर आपके पास कार है, तो नए नियम के बारे में बताने जा रहे हैं.
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FASTag को लेकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये नियम वैसे तो पहले से लागूं हैं. हालांकि अक्टूबर में फास्टैग की KYC वाला नियम नया है और उसका पालन 1 अगस्त से होना है.
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NPCI ने KYC को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके बाद फास्टैग यूजर्स को इन नियम के तहत कुछ काम करने होंगे. लास्ट डेट तक नियम ना मानने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.
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FASTag ब्लैकलिस्ट होने पर, वह टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा. ऐसे में आपको टोल प्लाजा पर डबल टोल की पेमेंट तक करनी पड़ सकती है. आइए नए नियम के बारे में जानते हैं.
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FASTag, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसे व्हीकल की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है. जब भी व्हीकल टोल प्लाजा पर पहुंचता है, तो सिस्टम टोल की रकम काटता है.
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कस्टमर के लिए जरूरी है कि वह KYC डिटेल्स को 31 अक्तूबर 2024 तक अपडेट कर लें.
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तीन साल पुराने FASTag यूजर्स को अपना KYC अपडेट करना होगा. इसके अलावा व्हीकल की आगे और पीछे का फोटो अपलोड करना होगा.
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अगर आपका FASTag साल पुराना है, तो उसे रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है और आपको नया फास्टैग लेना होगा.
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1 अगस्त से जरूरी है कि हर एक FASTag किसी एक मोबाइल नंबर से कनेक्टेड हो.
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FASTag के साथ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चैसिस नंबर को लिंक करना होगा.
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नई कार खरीदने वाले मालिक के लिए जरूरी है कि वह 90 दिन के अंदर अपने FASTag को अपडेट करा ले.
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