दिवाली आते ही लोगों के मन में सवाल आने लगता है कि इस बार पटाखे फोड़ने को मिलेंगे या नहीं?
पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया कि पटाखों को लेकर जो पहले गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो इस साल भी लागू होंगी.
पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट दो बार गाइडलाइंस जारी कर चुका है. पहली बार 23 अक्टूबर 2018 को और दूसरी बार 29 अक्टूबर 2018 को.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पटाखों पर पूरी तरह से रोक नहीं है और केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध है जिसमें बेरियम सॉल्ट होता है.
अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी थी. इस साल भी वही नियम लागू होगा.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं.