01 Aug 2025
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उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना तय है, तो इसे कौन वोट करेगा यह जानना बेहद जरूरी है.
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चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 7 से 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकेगा.
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नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी. उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन रात को परिणाम घोषित होंगे.
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सबसे पहले जान लें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित करता है.
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संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं.
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राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुसार चुनाव आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की अद्यतन सूची उनके नवीनतम पते सहित तैयार करने का अधिदेश दिया गया है.
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इसी अनुसार आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है.
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सदस्यों को उनके संबंधित सदनों के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के आधार पर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित, निरंतर क्रम में सूचीबद्ध किया गया है.
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निर्वाचक मंडल की सूची अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन आयोग में स्थापित काउंटर पर विक्रय ( Sale) के लिए उपलब्ध होगी, जिसकी घोषणा शीघ्र ही होने की संभावना है.
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उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती, इसमें सिर्फ संसद सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट करते हैं.
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इसमें राज्य विधानसभा के MLA इसमें हिस्सा नहीं लेते. मतदान गुप्त रूप से (Secret Ballot) किया जाता है.
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इसके लिए निर्वाचन मंडल (Electoral College) बनता है, जिसमें राज्य सभा के निर्वाचित एवं नामांकित सदस्य शामिल हैं.
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इसमें Single transferable vote प्रणाली के तहत वोट दिया जाता है, जिसमें प्रत्याशी को प्राथमिकता के क्रम में संख्या दी जाती हैं (1, 2, 3...).
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आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने नया चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की है.
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