17 April 2025
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को डेडलाइन के भीतर एक्शन लेने का निर्देश देने के आदेश की अलोचना की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह एक फैसले में कहा था कि जब राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक सुरक्षित रखते हैं, तो उस पर तीन महीने के भीतर एक्शन लिया जाना चाहिए.
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यह फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल की लंबे समय से निष्क्रियता और राज्य के विधेयकों को मंजूरी न देने को लेकर कोर्ट में दायर याचिका पर सुनाया गया.
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राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन वाले आदेश पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में कभी ऐसा लोकतंत्र नहीं रहा, राष्ट्रपति का स्थान बहुत ऊंचा है.
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इस मामले के बाद देश में सबसे ऊंचे पद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. Order of Precedence यानी देश में वरियता क्रम में सबसे ऊंचा स्थान राष्ट्रपति का है.
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देश में सबसे ऊंचा दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति और तीसरा स्थान प्रधानमंत्री का है. राज्यपाल का पद चौथे और पूर्व राष्ट्रपति का पद पांचवें स्थान पर है.
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वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और लोक सभा स्पीकर का पद देश में छठे नंबर पर आता है.
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इसके बाद केंद्र के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री का पद 7वां है. साथ ही 7A का स्थान भारत रत्न प्राप्त का है.
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अपने-अपने राज्य से बाहर मुख्यमंत्री और राज्यपालों का पद देश में 8वां है. इसके बाद 9वें स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं.
पहाड़ सिखाता है शान से उठना सागर सिखाता है जी भर के लहराना कुदरत किसी को ठुकराता नहीं हर कोई जानता है इसे अपनाना ! वरना इंसान तो अपने स्वार्थ के लिए अपनों तक को नहीं छोड़ता !
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