क्या छिन सकती है राहुल गांधी की नागरिकता? जानें नियम और छिनने के आधार

26 Nov 2024

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद चर्चा में है. कोर्ट ने कर्नाटक के रहने वाले एस विग्नेश की याचिका को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है.

बीते सोमवार हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 19 दिसंबर को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक के रूप में घोषित किया था.

भारत में गृह मंत्रालय के पास नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार है.

गृह मंत्रालय याचिका की जांच करेगा

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गृह मंत्रालय इस याचिका की जांच करेगा. कानूनी प्रक्रिया और अदालत और संबंधित प्राधिकरण इस पर उचित निर्णय लेगा. आइये जानते हैं नागरिकता प्राप्त करने और छिनने के आधार क्या हैं?

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भारत में जन्मा हर व्यक्ति, जिसके माता-पिता में से कम से कम एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होता है.

जन्म के आधार पर

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कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, भारत में जन्मे ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के आधार पर

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भारत के मूल के व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक बन गए हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

वतन वापसी

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भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में किसी व्यक्ति से भारतीय नागरिकता छीनने का प्रावधान है. इनमें शामिल हैं-

नागरिकता छिनने के आधार

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अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जा सकती है.

द्वितीय नागरिकता प्राप्त करना

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अगर कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता है या देशद्रोह का अपराध करता है, तो उससे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है.

देशद्रोह

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अगर कोई भारतीय नागरिक बिना केंद्र सरकार की अनुमति के किसी अन्य देश की सशस्त्र सेना में भर्ती होता है, तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जा सकती है.

विदेशी सेना में भर्ती होना

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अगर कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियाँ करता है जो भारत के हितों के खिलाफ हैं, तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जा सकती है.

भारत के हितों के खिलाफ गतिविधियां

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नोट: नागरिकता छीनने की प्रक्रिया कानूनी रूप से जटिल है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं. किसी व्यक्ति से नागरिकता छीनने का निर्णय केवल सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है.

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यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

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