15 August 2025
Aajtak.in
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हत्या के लिए फांसी की सजा दी जाती है, जो कई देशों में कॉमन क्राइम है. इसके अलावा भी कई सारे ऐसे अपराध हैं, जिसके लिए यहां मृत्युदंड का प्रावधान है.
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यूएई के फेडरल डिक्री लॉ में कई ऐसे अपराधों का उल्लेख है, जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है.
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फेडरल डिक्री लॉ के अनुच्छेद- 2 के तहत देश के किसी भी समुदाय को या उसके सदस्य की हत्या करने, गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने यानी की नरसंहार या हत्या के लिए फांसी दी जा सकती है.
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इसी अनुच्छेद के तहत आतंकवाद या टेरेरिज्म फैलाने के आरोपियों को मौत की सजा दी जा सकती है.
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ड्रग्स तस्करी या देश में नशीले और मादक पदार्थों के व्यापार के लिए भी यहां को मौत की सजा का प्रावधान है.
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अनुच्छेद-5 के तहत दुष्कर्म, यौन हिंसा, यौन गुलामी, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन नसबंदी, झांसा देकर प्रेग्नेंट करने जैसे अपराध के लिए भी मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है.
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यहां जबरन गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार को भी मृत्युदंड की सजा दी जाती है.
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जबरन गर्भावस्था का मतलब किसी भी आबादी की जातीय संरचना को प्रभावित करने के इरादे से महिलाओं को गर्भवती होने और अवैध रूप से जन्म देने के लिए मजबूर करना.
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अनुच्छेद - 9 के तहत देश से गद्दारी, सशस्त्र विद्रोह, या विद्रोह की साजिश रचने, या आबादी को भड़काने के लिए फांसी की सजा दी जा सकती है.
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इसके अलावा जासूसी के आरोप में पकड़े जाने, या दुश्मन देशों के लिए काम करने के आरोप में भी मृत्युदंड की सजा दी जाती है.
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इसके अलावा देश के प्रोटेक्टेड यानी विशेष शख्सियतों पर हमला करने या उन्हें मौत की सजा सुनाने वाले लोगों को भी मृत्युदंड दी जा सकती है.
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