18 Mar 2025
ग्रेटर नोएडा में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने मंगलवार की सुबह करीब चार बजे एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया.
यह उनकी पांचवीं संतान है. इस बीच लोगों के मन में सवाल है कि पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर की बेटी कहां की नागरिक कहलाएगी.
सवाल ये भी है कि अगर सीमा को भविष्य में पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो उनके बच्चे का क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के वकील शैलेंद्र सिंह के मुताबिक सीमा हैदर की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हुई है.
कोर्ट ने भी इनकी शादी को वैध घोषित नहीं किया है. ऐसे में माना जाएगा कि वह अभी लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हैं.
भारत में किसी भी महिला को बच्चा पैदा करने का अधिकार है, चाहे वह गैर-कानूनी तरीके से ही देश में क्यों न आई हों.
सीमा कानूनी तौर पर बच्चे की मां कहलाएंगी क्योंकि भारतीय कानून में बच्चों को नाजायज घोषित करने पर रोक है.
सीमा के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है.
ऐसे में संविधान के आर्टिकल-21 के तहत, सीमा हैदर को भी जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है. इसलिए वह कानूनी तौर पर बच्चा पैदा कर सकती हैं.
वकील शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, 1955 के सेक्शन 3(c)(ii) के मुताबिक, किसी बच्चे को जन्म से नागरिकता तभी मिलेगी, जब उनका कम से कम एक अभिभावक भारत के नागरिक हो, और दूसरा अवैध आप्रवासी न हो.
लेकिन यहां सीमा हैदर को भारत की नागरिकता अभी हासिल नहीं है, इसलिए वे अवैध आप्रवासी ही हैं.
इसलिए उनके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी.
वहीं, पाकिस्तान की बात करें तो सीमा हैदर को अपने बच्चे को नागरिकता दिलाने के लिए वहां के विदेश विभाग में अपील करनी होगा.
सीमा हैदर के पाकिस्तान भेजे जाने के बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा. अब यह बात कोर्ट में तय होगी कि वह बच्चा पिता सचिन के साथ रहेगा या फिर मां सीमा हैदर के साथ रहेगा.