जानवर पालने का शौक है तो जरूर जान लें ये नियम-कानून
By Aajtak.in
11 April,2023
हम में से कई लोग घरों में पेट्स रखते हैं और उन्हें अपने बच्चे की तरह पालते हैं. लेकिन इन्हें पालने के कुछ नियम भी होते हैं. जिनकी जानकारी जरूरी है.
अगर आप कोई कुत्ता पालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले नगर निगम में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. यह नियम सभी पालतू जानवरों पर लागू है.
पालतू जानवर के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देनी पड़ती है. अलग-अलग नगर निगम की फीस अलग हो सकती है.
यह रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता, एक निश्चित अवधि के बाद इसे रिन्यू करना पड़ता है.
कुत्ते को रेबीज की वैक्सीन लगी होनी चाहिए. वैक्सीन लगवाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा.
कई राज्यों में कुत्ते के मालिक को अपने पड़ोसी से लिखित सहमति (NOC) लेने का भी नियम है. इसके बाद ही आप कुत्ता पाल सकते हैं.
हाउसिंग सोसाइटी एक लापरवाह पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है.
हालांकि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी निवासियों को पालतू जानवर रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है. पूरी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.
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