न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक यात्री ने शराब के नशे में सीट पर पेशाब कर दी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
इस घटना के कारण एक बार फिर फ्लाइट में शराब मिलने के नियमों पर चर्चा शुरू हो गई है. आइए जानते हैं शराब मिलने के क्या हैं नियम.
फ्लाइट में शराब परोसने के नियम हर देश और एयरलाइन कंपनी में अलग-अलग होते हैं. भारत में सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही शराब सर्व की जा सकती है, डोमेस्टिक एयरलाइंस में नहीं.
अभी जो पेशाब कांड हुआ है, वो अमेरिकन एयरलाइंस में हुआ है. अमेरिकन एयरलाइंस इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट, दोनों में ही शराब सर्व करती है.
अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में सफर करने वाले यात्री वाइन, बीयर, रम, वोडका, व्हिस्की खरीद सकते हैं. इसके लिए उन्हें 8 से 9 डॉलर चुकाने पड़ते हैं.
इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रावधान 22,23 और 29 के तहत फ्लाइट में हुड़दंग करने, ज्यादा शराब पीने या गाली-गलौच करने पर यात्री को यात्रा करने से रोका जा सकता है और उन्हें विमान से उतारा जा सकता है.
नियम 23 के मुताबिक, अगर कोई यात्री शराब या ड्रग्स के नशे में फ्लाइट या दूसरे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, धमकाता है, गाली-गलौच करता है या हुड़दंग करता है तो उसे विमान से उतारा जा सकता है.
फ्लाइट में शराब या ड्रग्स के नशे में धुत होकर हुड़दंग करना, स्मोकिंग करना, पायलट की बात न मानना, धमकाना, गाली-गलौच करना, ये सब बुरे बर्ताव में आता है. दोषी पाए जाने पर यात्री के उड़ान भरने पर बैन लगा दिया जाता है.
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) फ्लाइट में बुरे बर्ताव को तीन कैटेगरी में बांटा है. इसके तहत गलत बर्ताव करने वाले यात्री को 3 महीने से लेकर 2 साल या हमेशा के लिए 'नो फ्लाई लिस्ट' में डाला जा सकता है.