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तिरंगा फहराने से पहले जान लें ये नियम, कहीं भरना न पड़ जाए जुर्माना

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15 August 2024

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देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. आजादी की खुशी के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है.ऐसे में लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे लेकिन ऐसा करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है.

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तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं, जिसे सभी को जानना चाहिए. गलत तरीके से तिरंगा फहराने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं जेल भी हो सकती है.

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भारत ध्वज संहिता का उल्लंघन राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की रोकथाम के तहत दंडनीय है. धारा 3.23 राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का कैसे दुरुपयोग हो जाता है उसके बारे में बताता है.

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तिरंगा फहराते समय यह ध्यान रखें कि यह किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो. केसरियां रंग हमेशा ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग हमेशा सबसे नीचे की पट्टी में होना चाहिए.

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पहले केवल हाथ से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, खादी इत्यादि से बने झंडे को बनाने की अनुमति थी लेकिन अब मशीन से भी बने झंडे को फहराने की अनुमति मिल चुकी है.

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झंडे को पहले सिर्फ दिन के वक्त ही फहराया जा सकता था लेकिन सरकार ने नियम को बदल दिया है. इसे दिन या रात 24 घंटे फहराया जा सकता है.

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झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए. इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए और अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए.

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किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई और ध्वज नहीं लगाया जा सकता है.

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झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

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झंडे पर कुछ लिखा नहीं जा सकता है. तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह लगाकर रखना है. फेंकना और क्षति पहुंचाने की मनाही है.

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तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी इसे कार में लगाकर घूम सकता है.

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ध्वज संहिता के अनुसार, केवल संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने की अनुमति है.

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एक मोटर कार पर झंडा अकेला प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे एक डंडे से फहराया जाना चाहिए, जिसे या तो बोनट के सामने बीचो-बीच या कार के सामने दाहिनी ओर मजबूती से लगा हुआ होना चाहिए.

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