01 April 2025
जब कोई व्यक्ति जेल में सजा काट रहा हो तो उसके भी कई अधिकार होते हैं और कानून के हिसाब से उनका ख्याल रखा जाता है.
ऐसे में कैदियों को अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छूट भी दी जाती है.
इस नियम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट और कानून के जानकार प्रेम जोशी ने बताया, 'वैसे तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो कैदियों को वैवाहिक मुलाकात (Conjugal Visit) की अनुमति देता हो.
ये एक तरह से वो मुलाकात होती है, जिसमें एक कैदी को कुछ अवधि के लिए अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने की अनुमति दी जाती है और इस दौरान वे अपने पार्टनर के साथ संबंध बना सकते हैं.
साल 2015 में हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने कैदियों को पार्टनर के साथ प्राइवेट में वक्त बिताने और प्रेग्नेंसी को लेकर अनुमति दी थी.
बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब के कई जेलों में प्राइवेट टाइम के लिए कमरों की सुविधा दी गई है, जहां कैदी अनुमति मिलने के बाद अपने पार्टनर से मिल सकते हैं.
इस रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में कुछ जेल में ये कमरे बनाए गए हैं और कमरे में डबल बेड और वॉशरूम होता है.
साथ ही एक मेज, दो कुर्सी और स्टूल, पानी आदि की व्यवस्था होती है. जब पति-पत्नी की मुलाक़ात होती है तो कमरा बाहर से बंद रहता है.
इस दौरान जोड़े को दो घंटे तक अंदर रहने की अनुमति होती है.
हालांकि ये सुविधा हर जेल में नहीं है और अनुमति पर कोर्ट आखिरी फैसला लेता है.
Credit: All Image are AI Generated (Meta AI)