04 Mar 2025
आईआईटी बाबा को गांजा रखने के आरोप में जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
महाकुंभ में अपने वायरल वीडियो से चर्चा में आए आईआईटी बाबा, अभय सिंह को शिप्रा थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया गया.
हालांकि, उनके पास से बरामद गांजा बेहद कम मात्रा में था. लिहाजा बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
ऐसे में आइए जानते हैं कितनी मात्रा में गांजा बरामद होने पर कितनी सजा मिलती है.
एक्ट की धारा 2(iii)(b) के तहत कैनेबिस में गांजा भी शामिल है. NDPS एक्ट की धारा 20 में गांजे से जुड़े अपराधों की सजा तय की गई है.
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किसी के पास से गांजा मिलता है तो सजा और जुर्माना उसकी मात्रा के हिसाब से तय होगा.एक किलो तक गांजा को छोटी मात्रा माना जाता है.
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छोटी मात्रा (1 किलो तक)- 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों.
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1 किलो से 20 किलो तक- 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना.
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20 किलो या उससे अधिक (कमर्शियल मात्रा)- 10 से 20 साल तक की जेल और 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना.
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आईआईटी बाबा के पास से मिले गांजे के वजन 1.50 ग्राम था जिसे पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत जब्त कर लिया है.
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चूंकि गांजा अल्पमात्रा में था इसलिए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.
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यानी कि अगर आपके पास एक ज्वॉइंट के बराबर गांजा मिलता है तो हो सकता है हिरासत में लेने के बाद आपको छोड़ दिया जाए.
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