10 Mar 2024
Credit: META
होली रंगों का त्योहार है और इस दौरान लोग एक-दूसरे पर अलग-अलग कलर्स के साथ रंग भरे गुब्बारे भी फेंकते हैं.
आपने भी होली में बच्चों और बड़ों को अपनी छत या बालकनी से आने-जाने वालों पर गुब्बारे फेंक कर बुरा न मानो होली है...कहते हुए जरूर सुना होगा.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके गुब्बारे फेंकने की हरकत आपको जेल भी पहुंचा सकती है, चलिए जानते हैं.
तीस हजारी कोर्ट के वकील अनिल सिंह बताते हैं कि किसी की सहमति के बिना पानी से भरे गुब्बारे फेंकने पर आईपीसी की धारा 223 के तहत 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
अनिल सिंह कहते हैं कि होली के दिन अगर कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा हो और गुब्बारे लगने से उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो इसे अपराध माना जाएगा.
किसी की सहमति के बिना पानी से भरे गुब्बारे फेंकने पर आईपीसी की धारा 223 के तहत 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
अगर आप किसी राहगीर पर बिना पूछे गुब्बारे फेंकते हैं और उसे कोई नुकसान हो जाए तो आप पर आईपीसी की धारा 223 BNS(Bharatiya Nyaya Sanhita) के तहत आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है.
इसके अलावा अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए और इस हादसे में उसकी मौत हो जाए तो गुब्बारा फेंकने वाले पर मर्डर का चार्ज लगेगा.
गुब्बारे फेंकने से अगर चोट लगती है तो section 115(2) BNs punishment के तहत एक साल की जेल होगी. अगर इस दौरान किसी को गंभीर चोट लगती है तो 7 सील की जेल की सजा हो सकती है.