12 Sep 2024
ये तो आप जानते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, लेकिन क्या आपको पता है शराब का चालान अलग होता है.
दरअसल, शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर सामान्य चालान नहीं होता है यानी फाइन देकर छोड़ा नहीं जाता है.
जैसे रेड लाइट तोड़ने की स्थिति में फाइन लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है. लेकिन, शराब की स्थिति में अलग नियम है.
ड्रिंक एंड ड्राइव में कोर्ट का चालान होता है यानी मामले को कोर्ट में ही निपटा जाता है. कोर्ट में ही चालान की राशि या सजा डिसाइड होती है.
Credit: Pixabay
इसके साथ ही इस अपराध में प्रावधान है कि पकड़े जाने पर या तो गाड़ी को सीज कर दिया जाता है या फिर किसी दूसरे शख्स को गाड़ी चलाने के लिए कहा जाता है.
Credit: Pixabay
इस स्थिति में चालान होने के बाद भी शराबी को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होती है. अगर शराबी गाड़ी में अकेले है तो गाड़ी सीज कर दी जाती है.
Credit: Pixabay
लेकिन, अन्य चालान में पैसे लेकर या लाइसेंस पर चालान करवाकर जाने दिया जाता है. मगर ड्रिंक एंड ड्राइव की स्थिति में ऐसा नहीं है.
Credit: Pixabay
बता दें कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार तक का फाइन, 6 महीने तक की सजा हो सकती है. बार-बार गलती होने पर सजा बढ़ा दी जाती है.