7 लाख से कम है इनकम तो ITR भरना क्‍यों जरूरी? 

20 June 2024

By Business Team

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. अगर तय समय तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है. 

वहीं सालाना कमाई न्‍यू टैक्‍स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये से ज्‍यादा है और ओल्‍ड टैक्‍स रिजिम के तहत 5 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो ITR भरना जरूरी है.

लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनकम न्‍यू टैक्‍स रिजिम के तहत 7 साल से कम या ओल्‍ड टैक्‍स रिजिम के तहत 5 लाख रुपये से कम है तो आपको आपको आईटीआर नहीं भरना होगा. 

एक्‍सपर्ट्स के अनुसार, भले ही टैक्‍स देनदारी शून्‍य हो ITR भरना जरूरी है, वरना कई चीजों के लाभ से वंच‍ित हो सकते हैं.  

विदेश से कमाई, 2 लाख से ज्‍यादा फॉरेन ट्रैवेल पर खर्च करने पर भी ITR भरना अनिवार्य होता है. 

वहीं अगर टीडीएस या टीसीएस की कटौती 25 हजार रुपये से ज्‍यादा है तो आईटीआर भरना अनिवार्य है, लेकिन सीनियर सिटीजन के मामले में ये लिमिट 50 हजार रुपये मानी जाती है. 

ITR भरने से आप रिफंड के लिए योग्‍य हो जाते हैं यानी अगर आपका TDS या टीसीएस कटा है तो आप रिफंड के लिए क्‍लेम कर सकते हैं. 

अगर आईटीआर नहीं भरते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो सेक्‍शन 234F के तहत 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 5 लाख से ज्‍यादा होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. 

अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्‍स की ओर से आपके आय को लेकर नोटिस भेजा जा सकता है. 

ऐसे में भले ही टैक्‍स देनदारी शून्‍य हो, आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना चाहिए.