20 June 2024
By: Business Team
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सख्ती नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर बढ़ती जा रही है.
अब आरबीआई के निशाने पर मुंबई (Mumbai) में स्थित एक एक को-ऑपरेटिव बैंक आया है.
RBI ने मुंबई के The City Co-operative Bank Ltd का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
अपने सर्कुलर में आरबीआई ने बताया है कि बैंक को बैंकिंग से जुड़े सभी कामों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है.
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, ये बैंक लगातार तय दिशा-निर्देशों और नियमों के अनुपालन में अनदेखी कर रहा था और इसके पास पर्याप्त रकम भी नहीं थी.
यही नहीं कई बार चेतावनी देने के बावजूद इसमें कोई सुधार नहीं किया गया और इस कारण RBI को ऐसा फैसला लेना पड़ा.
बात करें RBI Action के बाद इस बैंक के ग्राहकों पर पड़ने वाले असर की, तो इस संबंध में भी रिजर्व बैंक ने स्थिति साफ कर दी है.
सर्कुलर में दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन ग्राहकों का इस बैंक में खाता है, उन्हें 5 लाख रुपये तक की रकम वापस मिलेगी.
मतलब साफ है कि भले ही ग्राहक के अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा रकम क्यों न जमा हो, फिलहाल 5 लाख तक ही वापस मिलेंगे.