6 March, 2023
By: Business Team
टैक्स बचाने का ये आइडिया, क्या आप जानते हैं?
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के खत्म होने से पहले टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने लगे हैं.
अगर आप भी टैक्स सेविंग के लिए विकल्प की तलाश में हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को चुन सकते हैं.
NPS 80C के तहत आता है और इसमें निवेश कर टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाने के साथ रिटायरमेंट की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं.
NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं- टिअर-1 और टिअर-2. टिअर-1 अकाउंट उन लोगों के लिए है, जिनका PF जमा नहीं होता है.
NPS एक लॉन्ग टाइम निवेश है. इसमें नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है.
NPS खाताधारक को धारा 80 CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर (Income Tax) छूट मिलती है.
NPS में निवेश कर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग के साथ टैक्स की भी सेविंग आसानी से कर सकते हैं.
18 से 65 साल का कोई भी व्यक्ति NPS अकाउंट खोलकर निवेश की शुरुआत कर सकता है.
इस स्कीम में आप फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी भी दिन निवेश की शुरुआत कर सकते हैं.
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