बंद हो जाएंगे ये NPS अकाउंट्स, PFRDA ने जारी किया नया नियम! 

24 APR 2025

Himanshu Dwivedi

पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथोरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) योजना को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है. 

इस अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ एनपीएस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. ये ऐसे अकाउंट होंगे, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है. 

नए नियम के मुताबिक, ऐसे NPS सब्‍सक्राइब जिन लोगों ने भारत की नागरिकता खो दी है और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड नहीं है, उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. 

नागरिकता छोड़ने वाले एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स को अपने दूसरे देश के नागरिकता का प्रमाण देना होगा. पेंशन का पैसा भी अनिवासी वाले अकाउंट में भेजा जाएगा. 

पीएफआरडीए ने कहा है कि एनपीएस अकाउंट सिर्फ भारत के निवासियों के लिए ही है. ऐसे में कोई दूसरे देश का नागरिक इसे ओपेन नहीं कर सकता है. 

भारतीय नागरिकता छोड़ना एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय राष्ट्रीयता त्याग देता है. 

आमतौर पर किसी दूसरे देश की नागरिकता पाने के बाद ऐसे नागरिक भारत की नागरिकता छोड़ते हैं.

 यह भारतीय कानून के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया है क्योंकि देश दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है. 

18-70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाता खोल सकता है. 

उक्त खाता किसी अनिवासी भारतीय और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा भी खोला जा सकता है.