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आज ही कर लें PAN से जुड़ा ये काम, वरना भरना पड़ जाएगा ज्‍यादा टीडीएस 

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28 May 2024

By Business Team

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इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने टेक्‍सपेयर्स के लिए नया रिमाइंडर जारी किया है. टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने कहा कि अगर ये काम 31 मई से पहले नहीं किया तो मुश्किल हो सकती है. 

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आयकर विभाग ने फ्रेश नोटिफिकेशन में कहा है कि ऐसा नहीं करने पर भारी ज्‍यादा टीडीएस (TDS) भरना पड़ेगा. 

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सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट में आईटी डिपॉर्टमेंट ने कहा कि PAN को Aadhaar के साथ 31 मई से पहले लिंक कराना आवश्‍यक है.

अगर 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 206AA और 206CC ज्‍यादा टीडीएस देना पड़ेगा. 

पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्‍स रिटर्न भी नहीं भर पाएंगे. आईटीआर भरने के लिए आपको पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए. 

टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने 31 जुलाई, 2024 तक इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तय की है. 

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अगर आपने भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो जल्‍द से जल्‍द कर लेना चाहिए, वरना कई लाभ से भी वंचित हो सकते हैं. 

अब बात कर लेते हैं कौन पैन को लिंक करा सकता है. टैक्‍स डिपॉर्टमेंट के मुताबिक, जिन लोगों को पैन अलॉट किया गया है, उन्‍हें आधार से लिंक कराना होगा. 

पैन लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय मान लिया जाएगा, जिससे कई तरह की सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं. 

ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर  ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक कर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.