देश में जिन लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है अब उनके खाते में रिटर्न के पैसे आने शुरू हो गए हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित है. सरकार ने साफ कर दिया है कि डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
अगर आपने अफना ITR भर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं.
ऑनलाइन टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्मतिथि/इनकॉपरेशन की तारीख और कैप्चा के साथ लॉगिन करें.
फिर माई अकाउंट पर जाएं. इसके बाद रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें.
अब आपको अपनी डिटेल्स मिल जाएगी. एसेसमेंट ईयर, स्टेटस, अगर रिफंड नहीं प्रोसस हुआ है, तो उसके कारण आपको पता चल जाएंगे.
31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं करने वालों को बाद में जुर्माने के साथ फाइल करना होगा.
पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है.