बीते 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर किया गया है.
इन नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों से बदलने के लिए देश के बैंकों में प्रक्रिया जारी है.
आरबीआई (RBI) की ओर से इन्हें बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है.
इस बीच इन दिनों 2,000 के नोट जमा करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आने की चर्चाएं तेज हैं.
केंद्रीय बैंक ने एक बार में 2,000 रुपये के अधिकतम 10 नोटों को बदलावाने की सुविधा दी है.
विशेषज्ञों की मानें तो 20,000 रुपये मूल्य के नोटों को बदलने के लिए कोई सवाल-जवाब नहीं होगा.
आप सालाना आमदनी के अनुरूप ही चलन से बाहर हुए नोटों को अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं.
आप 10 लाख का रिटर्न भरते हैं और आमदनी-खर्च के बीच का अंतर 4-5 लाख है, तो आप इतनी रकम के नोट जमा कर सकते हैं.
अगर आप अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा की रकम 2000 रुपये के नोटों से जमा करते हैं, तो नोटिस मिल सकता है.
ये तो हुई सेविंग अकाउंट की बात, वहीं करंट अकाउंट के लिए इस सीमा को 50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है.
यानी करंट अकाउंट में 2000 के नोट इस सीमा से ज्यादा जमा होते हैं, तो इनकम टैक्स के राडार पर आ सकते हैं.