ITR में करेंगे ये गलती, तो लगेगा 200 फीसदी का जुर्माना 

29 जुलाई 2023

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ध्यान से सही फॉर्म ही चुनें. 

ITR भरने के दौरान भूलकर भी गलत क्लेम ना करें और अपनी सही इनकम बताएं. 

आईटीआर दाखिल करते समय कम इनकम बताने पर 50 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है. 

अगर आप गलत इनकम की जानकारी देते हैं, तो इसके लिए 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है. 

आईटीआर दाखिल करते समय आपको TDS को सावधानी से भरना चाहिए. 

अगर भरा गया TDS और जहां वह जमा हुआ है, उसमें अंतर दिखता है तो आपको नोटिस आ सकता है.

एक वित्त वर्ष में आपकी कितनी कमाई है, ये आपको ITR में बताना होता है. साथ ही निवेश की जानकारी भी देनी होती है.

अगर आप निवेश से होने वाली कमाई को छुपा लेते हैं, तो आपको नोटिस आ सकता है.  

अगर कोई टैक्सपेयर्स ITR फॉर्म में गलत जानकारी देता है, तो आयकर विभाग उसे अलग-अलग एक्ट के तहत नोटिस भेज सकता है.