25 SEP 2024
By Business Team
हर कोई नहीं जानता है कि EPF के साथ ही अलग से एम्प्लाई पेंशन स्कीम (EPS) अकाउंट को भी ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है.
नौकरी बदलने के बाद नए नियोक्ता के पास EPF अकाउंट ट्रांसफर करना होता है. साथ ही EPS अकाउंट भी ट्रांसफर करना होता है, जिसके लिए पेंशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है.
अगर ईपीएस को ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो ईपीएफ से निकासी करते समय समस्याएं हो सकती हैं. भले ही सदस्य ईपीएफ अमाउंट निकाल ले फिर भी पेंशन सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता होगी.
आइए जानते हैं आपको ईपीएफ अकाउंट को कैसे ट्रांसफर करना होगा और कैसे सिर्फ 5 स्टेप में ये काम पूरा कर सकते हैं.
मेम्बर ईसेवा पोर्टल पर अपने क्रेडिशियल- UAN नंबर और पासवर्ड का यूज करके सबसे पहले लॉगिन करें.
लॉगिन के बाद ऑनलाइन सर्विस के तहत 'वन मेंबर-वन ईपीएफ अकाउंट' पर क्लिक करें.
अब अपने पीएफ अकाउंट और पर्सनल जानकारियों को वेरीफाई करें. इसके बाद गेट डिटेल पर जाएं, जिसके तहत पुराने अकाउंट की डिटेल दिख जाएगी.
किसी एक नियोक्ता को चुनें और सदस्य आईडी/यूएएन प्रदान करें. अब ओटीपी आएगा, जिसे भरकर सबमिट करना होगा.
लास्ट स्टेप में 'फॉर्म 13' का प्रिंटआउट लें और उस पर सिग्नेचर करें. यह फॉर्म 10 दिनों के भीतर नियोक्ता को जमा करना होगा.
इसके बाद आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा. साथ ही पेंशन अकाउंट भी ट्रांसफर किया जा सकता है.