10 Apr 2025
By: Deepak Chaturvedi
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वहीं राहत देते हुए PF बकाये का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से करने परमिशन दी है.
ऐसे में अब नियोक्ता (Employers) एकमुश्त डिमांड ड्राफ्ट भुगतान के जरिए सभी पुराने ईपीएफ बकाये का पेमेंट कर सकेंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह मानक Online प्रोसेस से अलग है, जिसमें नियोक्ता इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) जमा करते हैं और नेट बैंकिंग से भुगतान करते हैं.
यह बदलाव नियोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली टेक्निकल चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें PF बकाया जमा करने में दिक्कतें पेश आती हैं.
बता दें कि नियोक्ता को ईसीआर दाखिल करने की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे पेमेंट में देरी होती है और उन्हें पेनाल्टी भरनी पड़ती है.
इस तरह की चिंताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समक्ष रखा गया था, जिसे लेकर अब ईपीएफओ ने ये अनुमति दी है.
संगठन ने इस बात को स्वीकार किया है कि सिर्फ ईसीआर दाखिल करने की समस्याओं के कारण बकाया भुगतान से इनकार करने से बचना चाहिए.
यहां ध्यान रहे कि EPFO द्वारा पेश किया गया डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट का यह उपाय केवल पिछले बकाया के एकमुश्त भुगतान (One-Time Payment) के लिए है.
बता दें कि ईपीएफओ ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और हाल ही में UMANG ऐप केसे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) की भी सर्विस मेंबर्स को दी है.