21 JUN 2025
By- Business Team/PC : Meta AI
एक शख्स कभी ऑफिस नहीं गया, उसने घर से भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी कंपनी को 26 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा.
खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक कर्मचारी ने एक कॉन्ट्रैट साइन किए थे, जिसमें उसे AED 7,200 की बेसिक सैलरी और AED 24,000 प्रति माह की कुल पैकेज था.
यह कॉन्ट्रैक्ट 11 नवंबर 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक वैलिड था, लेकिन ऑफर लेटर और सभी औपचारिकताएं होने के बावजूद कंपनी के उसे कभी काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी.
जिसके बाद कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. कर्मचारी ने यह मामला अबू धाबी श्रम न्यायालय में उठाया, जिसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया.
कोर्ट ने कहा कि यह गलती कंपनी की तरफ से हुई है. कंपनी ने कहा कि कर्मचारी छुट्टी पर था और ड्यूटी पर नहीं आया. हालांकि कोर्ट को ऐसी किसी जांच या अनुपस्थिति का कोई सबूत नहीं मिला.
कर्मचारी ने 8 दिन की छुट्टी लेने की बात स्वीकार की और कुल दावे से घटकर कुल 4 महीने 18 दिन का वेतन देने का आदेश दिया गया.
जिसके बाद अबू धाबी में इस कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा जीत लिया.
स्थानीय कोर्ट ने फर्म को उस काम के लिए बकाया वेतन के रूप में AED 110,400 (लगभग ₹26 लाख) का भुगतान करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने सिविल लेनदेन कानून की धारा 912 का हवाला देते हुए कहा कि मजदूरी श्रमिक का मौलिक अधिकार है.
कोर्ट ने आगे कहा कि इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि छूट का लिखित प्रमाण या औपचारिक कानूनी औचित्य न हो.