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केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी 42 दिनों की छुट्टी, लेकिन शर्तें लागू!

केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी 42 दिनों की छुट्टी, लेकिन शर्तें लागू!

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BY: Business Team

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केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी का ऐलान किया था. 

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इसके तहत सरकार की ओर से कर्मचारियों को अब 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है.

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हालांकि, नई Leave Policy में सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं.

मौजूदा नियमों के अनुसार, एक कैलेंडर ईयर में Casual Leave के तौर पर 30 छुट्टियां मिलती हैं. 

लेकिन, सरकार ने अब आकस्मिक छुट्टी के इस आंकड़े को 30 से बढ़ाकर 42 दिन तक कर दिया है.  

शर्तों के मुताबिक, इतने दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी कर्मचारी द्वारा अंगदान किए जाने की स्थिति में मिलेगी.

किसी कर्मचारी द्वारा शरीर का कोई अंग दान करने पर इसे सबसे बड़ी सर्जरी माना जाएगा और ये लीव अप्लाई होगी. 

ये लीव पॉलिसी इस साल अप्रैल महीने से लागू की जा चुकी है, DOPT द्वारा इनकी विस्तृत जानकारी शेयर की गई है. 

यह आदेश CCS नियम के तहत रेलवे और अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को छोड़कर सभी पर लागू हैं.