कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डेट ऑफ बर्थ की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है.
अब ईपीएफओ के डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार नंबर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
इसके लिए अब आपको किसी अन्य दस्तावेज को देना होगा, तभी आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया जाएगा.
यह फैसला आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI के निर्देश के बाद लिया गया है.
यूआईडीएआई का कहना है कि कई संस्थाएं आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर मानती है, लेकिन यह एक पहचान प्रूफ है.
यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है.
यह आधार अधिनियम, 2016 के तहत जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में योग्य नहीं है.
EPFO के फैसले को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) से मंजूरी मिल गई है.
EPFO के लिए डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार को छोड़कर कई और दस्तावेज का यूज किया जा सकता है.
इसमें बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र यूज किया जा सकता है.