100 रुपये के चक्कर में कट न जाए 10,000 का चालान! तत्काल बनवा लें गाड़ी का ये पेपर

2 April 2024

By: Aaj Tak Auto

यदि आप दिल्ली-NCR में वाहन चलाने वाले सावधान हो जाएं. जल्द ही, आपके वाहन लाइसेंस प्लेटों को PUCC वैधता के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरों द्वारा स्कैन किया जाएगा.

दिल्ली सरकार इस मामले में एक डिजिटल सॉल्यूशन लागू करने की योजना बना रही है. और बहुत जल्द ही इस नए नियम को लागू भी किया जा सकता है.

इसके लिए सरकार पेट्रोल पंपों पर CCTV कैमरा लगाने की तैयारी में है ताकि ऐसे वाहनों को उनके नंबर प्लेट के जरिए पहचान की जा सके जिनका PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है.

यदि किसी वाहन में एक्सपायर्ड PUC पाई जाती है, तो पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी वाहन मालिक को PUC को रेन्यू कराने के लिए सूचित करेगा. 

सिस्टम 3 घंटे के बाद फिर से PUC स्टेटस की जांच करेगा और इस मामले में, सिस्टम echallan.parivahan.gov.in पर एक चालान जेनरेट करेगा."

बता दें कि, दिल्ली में वैलिड प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. 

पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये तक चालान का प्राधान है. 

लेकिन परिवहन विभाग का कहना है कि बिना PUC के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा वाहन मालिक का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है.

PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये सुविधा पेट्रोल पंपों पर आसानी से उपलब्ध है. 

 जहां पहुंचकर आपको अपने वाहन के पॉल्यूशन लेवल की जांच करवानी होगी और इसके बाद आपको PUC सर्टिफिकेट मिल जाएगा. कार के लिए इसकी फीस तकरीबन 100 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 70-80 रुपये है.