तैयार रखें गाड़ी का ये पेपर! वरना सीधे पेट्रोल पंप पर कटेगा 10,000 का चालान

21 March 2024

BY: Aaj Tak Auto

दिल्ली-NCR में वाहन चलाने वाले सावधान हो जाएं. जल्द ही, आपके वाहन लाइसेंस प्लेटों को PUCC वैधता के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरों द्वारा स्कैन किया जाएगा. 

 दिल्ली सरकार इस मामले में एक डिजिटल सॉल्यूशन लागू करने की योजना बना रही है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTIDC) ने एक निविदा सूचना जारी की है.

दरअसल, दिल्ली सरकार राज्य में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए उन वाहनों की जांच करना चाहती है जो बिना वैलिड प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC Certificate) के दौड़ रही हैं.

 इसके लिए सरकार पेट्रोल पंपों पर CCTV कैमरा लगाने की तैयारी में है ताकि ऐसे वाहनों को उनके नंबर प्लेट के जरिए पहचान की जा सके.

यदि किसी वाहन में एक्सपायर्ड PUC पाई जाती है, तो पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी वाहन मालिक को PUC को नवीनीकृत कराने के लिए सूचित करेगा. 

वाहन मालिक को इसकी जानकारी पेट्रोल पंप पर लगाई गई स्क्रीन के माध्यम से भी दी जाएगी. सिस्टम 3 घंटे के बाद फिर से PUC स्टेटस की जांच करेगा और इस मामले में, सिस्टम एक चालान जेनरेट करेगा."

पेट्रोल पंप पर CCTV को ऐसी जगह पर लगाए जाएगा ताकि पेट्रोल पंप पर आने वाली सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट को आसानी से स्कैन किया जा सके. 

परिवहन विभाग के आंकड़ों से पता चला था कि दिल्ली में बिना वैध PUC के लगभग 22 लाख वाहन सड़क पर दौड़ रहे थे और उनमें से 19 लाख दोपहिया वाहन थे.

दिल्ली में वैलिड प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. 

 पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये तक चालान का प्राधान है. 

लेकिन परिवहन विभाग का यह भी कहना है कि बिना PUC के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं.

तकरीबन हर पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनवाए गए हैं. जहां पहुंचकर आपको अपने वाहन के पॉल्यूशन लेवल की जांच करवानी होगी और इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. 

कैसे बनवाएं PUC सर्टिफिकेट: