गाड़ी पर लगा लें कलर-कोडेड स्टिकर... वर्ना कटेगा चालान! जानें कैसे करें अप्लाई

23 April 2025

BY: Aaj Tak Auto

दिल्ली परिवहन विभाग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है. 

HSRP नियमों के अनुसार, हाई सिक्योरिटी प्लेट लगे सभी वाहनों (दोपहिया वाहनों को छोड़कर) को विंडशील्ड पर कलर-कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा.

जिससे यह पता चल सके कि उक्त वाहन किस प्रकार के ईंधन से चल रहा है. साथ ही इस स्टीकर से यह भी पता चल सकेगा कि उक्त वाहन किस उत्सर्जन मानक का पालन करता है.

अब हाई सिक्योरिटी प्लेट और कलर-कोड स्टीकर नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.

बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट (HSRP) और स्टिकर लगाए चलने वाले वाहन पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का चालान कटेगा.

स्टिकर की बात करें तो ये 3 रंगों में आता है. जिसमें नीला रंग पेट्रोल/सीएनजी, पीला रंग डीजल और ग्रे रंग अन्य वाहनों के लिए लागू होता है. 

कलर-कोडेड स्टिकर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके बुक-माई-एचएसआरपी (bookmyhsrp.com) हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वेबसाइट पर जाएं और में लॉग इन करें. 

कैसे मिलेगा स्टिकर

अगर आपको एचएसआरपी बदलवाने की जरूरत है तो कलर स्टिकर के साथ हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सेक्शन पर क्लिक करें, अन्यथा केवल कलर स्टिकर विकल्प चुनें.

वाहन किस राज्य में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर सहित बुकिंग के डिटेल्स भरें. ये सभी डिटेल्स वाहन के RC पर मिल जाएंगे.

अगला स्टेप थोड़ा टेढ़ा हो सकता है. इसमें आगे और पीछे का लेजर कोड दर्ज करना होगा, जो आपको वाहन के HSRP रजिस्ट्रेशन प्लेट के निचले कोने पर मिलेगा. ये 10 अंकों का एक कोड होता है.

अगले स्टेप में फिटमेंट लोकेशन चुनें. यहां से अधिकृत डीलरों की सूची में से किसी एक चुनाव करें जहाँ से स्टिकर या HSRP प्लेट फिट की जाएगी.

इसके बाद अगले स्टेप में अपॉइंटमेंट या टाइम स्लॉट बुक करें. यानी जिस समय भी आप अपने वाहन पर स्टिकर लगवाना चाहते हैं.

इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपको अपनी दर्ज की गई डिटेल्स को वेरिफाई करना होगा और ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. 

पेमेंट के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा. इसके बाद आप पेमेंट और बुकिंग की रसीद डाउनलोड कर लें. 

बुक किए गए स्लॉट के अनुसार अगले कुछ दिनों में विभाग द्वारा आपसे संपर्क किया जाएग और आपके वाहन पर स्टिकर लगाया जाएगा.