14 August 2025
BY: Aaj Tak Auto
हाल ही में लोगों के मोबाइल पर परिवहन विभाग का मैसेज आना शुरू हुआ है. जिसमें लोगों से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने की बात कही जा रही है.
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दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होल्डर और रजिस्टर्ड वाहन मालिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है.
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मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) धारकों और वाहन मालिकों से अपने मोबाइल नंबर तुरंत लिंक या अपडेट करने का आग्रह किया है.
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बेहतर कम्यूनिकेशन और परिवहन संबंधी सेवाओं तक बेहतर पहुँच बनाने के लिए यह प्रक्रिया आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पूरी की जानी जरूरी है.
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मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार, रजिस्टर्ड वाहनों को उनके मोबाइल नंबरों से जोड़ना, साथ ही उनके आधार नंबरों से ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य होगा.
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इसके अलावा परिवहन या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किसी भी सेवा का उपयोग करने के लिए भी अब आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है.
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मंत्रालय ने आगे कहा कि यूजर अपने मोबाइल नंबर की जानकारी अपडेट करने के लिए आधिकारिक वाहन और सारथी पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं.
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इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है.
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यूजर को सरकारी परिवहन वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर विजट करना होगा. यहां "अपडेट मोबाइल नंबर वाया आधार" टैब पर क्लिक करें.
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यहां व्हीकल रजिट्रेशन नंबर और वाहन चेसिस/इंजन नंबर दर्ज करें. इसके बाद OTP के जरिए अपको अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करना होगा. आखिर में अपडेट कन्फर्म करें.
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स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर और वाहन मालिकों को अलर्ट भेजकर अपनी जानकारी अपडेट करने का आग्रह कर रहे हैं.
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केंद्र और राज्य परिवहन विभाग, दोनों ही उन लोगों के लिए अभियान चला रहे हैं जो जुर्माने से बचने के लिए अपना फ़ोन नंबर और पता बदल रहे हैं.
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