गाड़ी निकालने से पहले जान लें 'स्टिकर' का नया नियम! वर्ना कटेगा मोटा चालान

21 April 2025

BY: Aaj Tak Auto

दिल्ली परिवहन विभाग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है. 

इस नए नियम का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली परिवहन विभाग सख्त कार्यवाही करने की योजना बना रहा है. 

HSRP नियमों के अनुसार, हाई सिक्योरिटी प्लेट लगे सभी वाहनों (दोपहिया वाहनों को छोड़कर) को विंडशील्ड पर कलर-कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा.

जिससे यह पता चल सके कि उक्त वाहन किस प्रकार के ईंधन से चल रहा है. साथ ही इस स्टीकर से यह भी पता चल सकेगा कि उक्त वाहन किस उत्सर्जन मानक का पालन करता है.

अब हाई सिक्योरिटी प्लेट और कलर-कोड स्टीकर नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.

रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, विभाग ने चेतावनी दी कि नियम का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 (1) के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा. 

बता दें कि, कलर कोड स्टिकर पहली बार 2012-13 में पेश किए गए थे और 2019 तक सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिए गए थे.

इसके अलावा बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट (HSRP) और स्टिकर लगाए चलने वाले वाहन पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

इतना ही नहीं यदि दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है. तो एक वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है.

स्टिकर की बात करें तो ये 3 रंगों में आते है. जिसमें नीला रंग पेट्रोल/सीएनजी, पीला रंग डीजल और ग्रे रंग अन्य वाहनों के लिए लागू होता है. 

भारत स्टैंडर्ड BS6 वाहनों के स्टिकर में ऊपर की तरफ एक हरे रंग की पट्टी भी होती है. जिससे यह पता चलता है कि ये वाहन लेटेस्ट इमिशन नॉर्म्स के तैयार किया गया है.