18 Aug 2025
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किसानों की मदद के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा करवाती है.
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जिसमें फसल की बुवाई से कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है.
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इनमें सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, बारिश और चक्रवात से होने वाले फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में बोई जाने वाली लगभग 10 प्रमुख फसलों पर बीमा का कवरेज मिलता है. इसमें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, मुंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर शामिल है.
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इस योजना के लिए किरायेदार किसान भी आवेदन कर सकते हैं. जिन किसानों ने कृषि लोन लिया है, उनके लिए फसलों का बीमा जरूरी होता है. आइए जानते हैं कैसे करें आवेदन.
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इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
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इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें.
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अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें. इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें.
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आखिर में सबमिट के बटन पर क्लिक करके आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.
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